भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। लेकिन अक्सर प्राकृतिक आपदाएं, मौसम की मार, कीटों का प्रकोप, या अन्य कारणों से उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। ऐसे में किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे उनकी आजीविका को खतरा हो जाता है।
इस समस्या को देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत अब किसानों को फसल नुकसान पर 75% तक का मुआवजा मिल रहा है, जो उनके लिए बेहद राहत देने वाली खबर है।
What is PM Fasal Bima Yojana?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक के दौरान प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण हुए नुकसान की भरपाई करना है। इस योजना में किसान बहुत ही कम प्रीमियम देकर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं।
इस योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए सिर्फ 2% तक का प्रीमियम देना होता है, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी या व्यवसायिक फसलों के लिए 5%। बाकी प्रीमियम राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। जिन किसानों ने कृषि के लिए बैंक से लोन लिया है, उनका बीमा स्वतः हो जाता है। अन्य किसानों को स्वयं पंजीकरण करना पड़ता है।
कैसे मिलेगा 75% तक का मुआवजा?
सरकार ने हाल ही में इस योजना में बदलाव करके मुआवजे की दर को बढ़ाकर फसल नुकसान पर 75% तक कर दिया है। अब अगर किसान की फसल बारिश, सूखा, कीट, तूफान या अन्य आपदा से पूरी तरह खराब हो जाए, तो कुल बीमा राशि का 75% तक मुआवजा दिया जाएगा। यह राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
बीमा राशि मिलने की प्रक्रिया भी आसान बना दी गई है। अगर फसल खराब हो जाती है, तो किसान को 72 घंटे के अंदर इसकी सूचना जिले के कृषि कार्यालय, जनसेवा केंद्र, या ऑनलाइन पोर्टल पर देनी होती है। इसके बाद सरकारी टीम खेत का सर्वे करती है और रिपोर्ट बनाकर मुआवजा तय करती है। आमतौर पर दो महीने के भीतर यह पैसा किसान को मिल जाता है।
योजना में नया क्या है?
सरकार ने डिजिटल तकनीकों का उपयोग इस योजना में बढ़ाया है। अब ड्रोन से खेतों की निगरानी, सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल और मोबाइल पर मैसेज से अपडेट मिल जाता है, जिससे सर्वे और भुगतान जल्दी हो सके। इसके साथ ही, किसानों को अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ मिलता है, जिससे उन्हें अस्पताल में इलाज के खर्च की भी सुरक्षा मिलती है।
किन फसलों का होता है बीमा?
इस बार योजना में मुख्यतः खरीफ और रबी सीजन की फसलें जिसमें धान, बाजरा, सोयाबीन, मूंग, उड़द, मूंगफली, अरहर, ज्वार, तिल आदि शामिल हैं, इनका बीमा होता है। किसान आवेदन की निर्धारित तारीख के भीतर फॉर्म भरकर बीमा का लाभ ले सकते हैं।
कैसे करें आवेदन?
- पीएमएफबीवाई की वेबसाइट पर जाएं या नजदीकी बैंक, जनसेवा केंद्र पर संपर्क करें।
- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के दस्तावेज और फसल की जानकारी रखें।
- आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- फसल नुकसान होने पर 72 घंटे में सूचना दें।
- सर्वे के बाद तय मुआवजा सीधे खाते में आएगा।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने में बड़ा योगदान दिया है। मुआवजा 75% तक बढ़ाने से, किसानों को फसल नुकसान की चिंता बहुत कम हो गई है। कम प्रीमियम, आसान प्रक्रिया और सीधे बैंक खाते में राशि आना, इस योजना को और लाभकारी बना देता है। सभी किसान समय रहते आवेदन करें और इस सरकारी मदद का फायदा जरूर उठाएं।